(देहरादून) — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जानिए एक नज़र में कैबिनेट के मुख्य निर्णय —
- महिला एवं बाल विकास विभाग:
उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी।
अब सुपरवाइजर पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे।
(पहले 40% आंगनवाड़ी और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कोटा था।) - रायपुर फ्रिज जोन में राहत:
जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र में अब छोटे घरों और दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
इसके मानक आवास विकास विभाग तय करेगा। - स्वास्थ्य विभाग में बदलाव:
स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक को 5 साल की सेवा के बाद एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति दी गई है।
साथ ही पहाड़ से पहाड़ एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण की सुविधा भी मिलेगी। - समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन:
ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए अब नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के लोगों के नागरिकता प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।
(पहले केवल आधार कार्ड की व्यवस्था थी।) - राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली में संशोधन:
अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण के प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी दी गई। - विधानसभा सत्रावसान से संबंधित निर्णय:
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में किए गए सत्रावसान के निर्णय को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया। - राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र:
उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। - राज्य उपक्रमों पर नई व्यवस्था:
अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा।
मुख्य फोकस: प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और राज्य कर्मचारियों के हित से जुड़े निर्णय।
