बाल विवाह कराने के आरोप में पंडित समेत चार पर केस

Kashipur News

काशीपुर। बहला फुसलाकर नाबालिक का विवाह कराने के मामले में पंड़ित व ससुर समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच एएचटीयू को सौंपी गई है। सोमवार की देर रात एएचटीयू रुद्रपुर प्रभारी इंस्पेक्टर जीतो काम्बोज ने कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि चाईल्ड हेल्प लाईन रुद्रपुर की काउन्सलर चांदनी ने उन्हें बताया कि काशीपुर में एक 16 साल की नाबालिक किशोरी की शादी जबरदस्ती अग्रवाल सभा के पास रहने वाले बॉबी गुप्ता के साथ शिव मंदिर में कर दी गई है। उन्हें यह सूचना खुद उक्त नाबालिग लड़की ने दी है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए एएचटीयू इंस्पेक्टर जीतो काम्बोज, ममता मेहरा, चालक है. कां. हरजिन्दर सिंह के साथ काशीपुर पहुंची। जहां चाईल्ड हेल्प लाईन की केस वर्कर दीपा मेहरा से मिली। थाने से अतिरिक्त पुलिस बल लेकर नाबालिक लड़की के घर पहुंची। जहां से नाबालिक और उसकी मां को थाने में लाकर पूछताछ की। मौके पर सायरा बानो सामाजिक जन कल्याण समिति की सचिव राजकौर भी मौजूद रही। किशोरी व उसकी मां से संयुक्त पूछताछ के दौरान नाबालिक नवविवाहिता ने बताया कि मंसा देवी मंदिर वाली गली में नितिन कुमार की परचून की दुकान है। वह परचून की दुकान पर घर का सामान लेने अक्सर जाती थी। नितिन कुमार ने उसकी मां से उसकी शादी की बात की। लेकिन उसने मना कर दिया। क्योंकि वह अभी नाबालिक थी। लेकिन नितिन कुमार ने उसकी मां को बहला-फुसला कर जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ राजकुमार गुप्ता के बेटे बॉबी गुप्ता से आठ अगस्त को शिव मंदिर में उसकी शादी करवा दी। शादी के कार्ड बॉबी गुप्ता के पिता राजकुमार गुप्ता ने छपवाये थे। एएचटीयू रुद्रपुर प्रभारी इंस्पेक्टर जीतो काम्बोज की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बॉबी गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, नितिन कुमार व शादी करवाने वाले अज्ञात पंडित के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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